संवाद सहयोगी, शिकारीपाड़ा: प्रखंड में सोमवार को कोरोना से तीन व्यक्तियों की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन सख्त हो गया है। भीड़भाड़ रोकने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार से सुबह से दस बजे दिन तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। 10 बजे के बाद किसी भी दुकान को खोलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मंगलवार को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सूरज कुमार ने पुलिस बल के साथ दोपहर में खुली दुकानों को बंद कराया। इंसिडेंट कमांडर सह प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए अनावश्यक भीड़भाड़ ना लगे, इसलिए दुकानों को सुबह 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। इसके बाद जो भी दुकान खुलेगी, उसके संचालक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को नियमों का पालन करना होगा। सामूहिक प्रयास से ही कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सकता है।शॉर्ट मे जानें सभी बड़ी खबरें और पायें ई-पेपर,ऑडियो न्यूज़,और अन्य सर्विस, डाउनलोड जागरण ऐप
Source: Dainik Jagran April 27, 2021 13:26 UTC