कवर्धा|कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम तारो निवासी रेखचंद साहू पिता माखन साहू को एक साल के लिए जिलाबदर कर दिया हैं। कलेक्टर ने यह कार्रवाई छग राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की। रेखचंद को कबीरधाम और समीपवर्ती जिला राजनांदगांव, बेमेतरा, मुंगेली जिले की सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित (जिलाबदर) किया गया है। इस दौरान कबीरधाम जिला और सरहदी जिले की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करने के आदेश दिए हैं।
Source: Dainik Bhaskar January 16, 2020 01:41 UTC