कोरोना से जंग / संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हाईकोर्ट की राय, क्वारेंटाइन के लिए होटलों को अधिग्रहण क्यों नहीं? - News Summed Up

कोरोना से जंग / संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हाईकोर्ट की राय, क्वारेंटाइन के लिए होटलों को अधिग्रहण क्यों नहीं?


सज्जन ट्रस्ट की पीआईएल पर 15 जुलाई तक सुनवाई टलीपीआईएल में सज्जन ट्रस्ट ने कहा राज्य सरकार के पास सीमित क्वारेंटाइन सेंटर्सदैनिक भास्कर Jun 12, 2020, 05:59 AM ISTजयपुर. हाईकोर्ट ने कोविड-19 के संक्रमण के दौरान राज्य सरकार व चिकित्सा विभाग से 22 जून तक यह बताने के लिए कहा है कि क्यों न कोरोना मरीजों को आइसोलेशन और क्वारेंटाइन में रखने के लिए होटलों को अधिग्रहण कर उन्हें हॉस्पिटल्स के साथ अटैच कर दिया जाए।सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश धरम सज्जन ट्रस्ट की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया। पीआईएल में कहा है कि राज्य सरकार के पास सीमित क्वारेंटाइन सेंटर्स व आइसोलेशन बैड हैं। इनमें सफाई व अन्य सुविधाएं भी पूरी नहीं हैं।सरकार घर व क्वारेंटाइन सेंटर्स में निशुल्क और विदेश से आने वाले लोगों को होटल में सात से 14 दिन का क्वारेंटाइन विकल्प दे रही है। घर में क्वारेंटाइन लोगों से अन्य परिजनों को खतरा है क्योंकि वहां पर सही सोश्यल डिस्टेंसिंग रखना संभव नहीं है। जबकि सरकारी सेंटर्स में सफाई व अन्य सुविधाएं नहीं होने के कारण लोग वहां जाना नहीं चाहते। अन्य नागरिकों को भी अतिरिक्त भुगतान लेकर होटल्स में क्वारेंटाइन किया जाए।हाईकोर्ट देखेगा- अस्पताल आदेश मानते हैं या नहींहाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रियायती जमीन लेेने वाले निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करने को कानूनी तौर पर पाबंद करने की मांग पर कहा है कि वह अभी यह देखेगा कि ये अस्पताल अदालती निर्देश व सरकार की एडवाइजरी मानते हैं या नहीं। सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ ने धरम सज्जन ट्रस्ट की पीआईएल पर 15 जुलाई तक सुनवाई टालते हुए यह निर्देश जारी किया।


Source: Dainik Bhaskar June 11, 2020 23:37 UTC



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