सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं करने वाले दुकानों और प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया थादैनिक भास्कर Jul 05, 2020, 07:43 AM ISTपटना. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए तय मानक का उल्लंघन करने वाले सेंट्रल मॉल, विशाल मेगामॉर्ट समेत शहर के 46 दुकानों को 3 दिन तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। डीएम कुमार रवि के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय धावा दल ने छापेमारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं करने वाले दुकानों और प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया था।डीएम कुमार रवि ने कहा कि कोविड-19 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 व महामारी अधिनियम 1897 के नियम का उल्लंघन करने वाले 46 दुकानों और प्रतिष्ठानों को 3 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे के अंदर जिलाधिकारी के न्यायालय में स्वयं अथवा वकालतन उपस्थित होकर कारण पृच्छा का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Source: Dainik Bhaskar July 05, 2020 00:56 UTC