Dainik Bhaskar May 02, 2019, 04:26 PM ISTगुजरात सरकार ने दोनों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया थाकानून के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरीनई दिल्ली. गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डीजी वंजारा और एनके अमीन को आरोपमुक्त कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने पहले ही दोनों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 26 मार्च को वंजारा और अमीन ने अपने ऊपर लगे आरोप हटाने की मांग की थी।जज जेके पंड्या ने कहा कि चूंकि गुजरात सरकार ने दोनों पर मुकदमे की स्वीकृति नहीं दी, इसलिए कोर्ट मामले को खत्म कर रहा है। दरअसल, सीआरपीसी की धारा 197 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमे के लिए सरकार की स्वीकृति जरूरी है।2004 में हुआ था एनकाउंटरगुजरात पुलिस ने 15 जून 2004 को अहमदाबाद में 19 साल की इशरत जहां और तीन लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया था। पुलिस का दावा था कि यह लोग आतंकी थे और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने पहुंचे थे। हालांकि, बाद में आरोप लगा था कि पुलिस ने इशरत को फेक एनकाउंटर में मारा।
Source: Dainik Bhaskar May 02, 2019 08:12 UTC