आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी के स्वामित्व वाले एक फ्लैट को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि गिलानी को दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित इस संपत्ति को हस्तांतरित करने से अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है. गिलानी जम्मू एवं कश्मीर में हुर्रियत के कट्टरवादी गुट के प्रमुख हैं व राज्य के पाकिस्तान में विलय के हिमायती हैं. ईडी ने शाह की इफंडी बाग, रावलपोरा की संपत्ति जब्त की. यह जब्त करने की कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की गई.
Source: NDTV April 01, 2019 09:33 UTC