आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के अाराेप में बच्ची के रिश्ते में लगने वाले ताऊ को दोषी करार देते हुए काेर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. सुनीता ग्रोवर की काेर्ट में मामले को लेकर एक व्यक्ति ने 5 अप्रैल को राई थाना पुलिस को बताया था कि उसकी दूसरी कक्षा की आठ साल की बेटी 4 अप्रैल को तीसरे पहर घर के बाहर खेल रही थी। रिश्ते में भाई लगने वाले व्यक्ति ने उसकी बेटी को दुकान से सामान लाने की बात कहकर बुला लिया था। उसने दुकान पर बच्ची को भेजकर कुछ खाने का सामान मंगवाया था। जब उसकी बच्ची सामान लेकर ताऊ के घर गई थी तो वहां उसे अकेली पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब बच्ची चीखने लगी तो वह उसे धमकी देकर फरार हो गया था। रात को बच्ची को पेट दर्द हुआ तो उसकी मां के पूछने पर बच्ची ने अपनी मां को मामले की जानकारी दी थी। जिस पर उसे भी जानकारी दी गई थी। उसने अगले दिन बच्ची को अस्पताल में दिखाने के बाद पुलिस को अवगत कराया था।मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डाॅ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने बच्ची के ताऊ को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भादसं की धारा 376 में 10 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 में दो साल की कैद व दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
Source: Dainik Bhaskar December 18, 2018 21:22 UTC