आईसीजे / कुलभूषण पर भारत के पक्ष में फैसला: फांसी की सजा निलंबित रहेगी, पाक को पुनर्विचार करना होगा - News Summed Up

आईसीजे / कुलभूषण पर भारत के पक्ष में फैसला: फांसी की सजा निलंबित रहेगी, पाक को पुनर्विचार करना होगा


पाकिस्तानी सेना की अदालत ने जाधव को जासूस बताकर अप्रैल 2017 को मौत की सजा सुनाई थीआईसीजे के 16 जजों ने कुलभूषण के पक्ष में 15-1 के बहुमत से फैसला सुनायाअंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कहा- पाक ने जाधव से संपर्क करने के अधिकार से भारत को वंचित रखा और विएना संधि का उल्लंघन कियाDainik Bhaskar Jul 17, 2019, 09:41 PM ISTहेग. पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी दिए जाने के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी। कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने कहा कि जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, फांसी पर रोक जारी रहेगी।पाक ने विएना संधि का उल्लंघन किया- आईसीजे1. कोर्ट के अध्यक्ष सोमालिया के जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने फैसला पढ़ा। उन्होंने 42 पन्नों के फैसले में कहा कि पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से अपने फैसले की समीक्षा और पुनर्विचार नहीं कर लेता है, तब तक कुलभूषण की फांसी पर रोक रहेगी।2. आईसीजे ने कहा- पाकिस्तान ने कुलभूषण के साथ भारत की बातचीत और कॉन्स्यूलर एक्सेस के अधिकार को दरकिनार किया। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण के लिए कानूनी प्रतिनिधि मुहैया कराने का मौका नहीं दिया। पाक ने विएना संधि के तहत कॉन्स्यूलर रिलेशन नियमों का उल्लंघन किया।3. जजों ने कहा- पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव के साथ बातचीत और मुलाकात के अधिकार से वंचित रखा। भारत ने कई बार कॉन्स्यूलर एक्सेस के लिए अपील की, जिस पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि पाकिस्तान ने भारत की अपील नहीं मानी।4.


Source: Dainik Bhaskar July 17, 2019 06:38 UTC



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