इसके तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के कामगार योजना को अपनाने के पात्र होंगे. योजना के तहत पांच साल में असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा वह योजना के तहत पंजीकरण कराने वालों को विशिष्ट आईडी नंबर भी जारी करेगी. इस योजना में 18 साल की उम्र में जुड़ने वाले श्रमिकों को 55 रुपये का मासिक अंशदान देना होगा. योजना से 29 साल की उम्र में जुड़ने वालों को 100 रुपये और 40 साल की उम्र में जुड़ने वालों को 200 रुपये का मासिक अंशदान करना होगा.
Source: NDTV February 17, 2019 14:37 UTC