टिक टॉक पर बैन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल को टिक टॉक पर अंतरिम रोक के आदेश पर विचार करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर उस दिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया तो अंतरिम रोक हट जाएगी. बता दें कि टिक टॉक ऐप का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. साथ ही कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया है कि टिक टॉक पर बने वीडियो का प्रसारण न करें. हाईकोर्ट का कहना है कि टिक टॉक के माध्यम से अश्लील सामग्री परोसी जा रही है जो बच्चों के लिए हानिकारक है.
Source: NDTV April 22, 2019 06:22 UTC