Patna High Court has rejected RJD leader Tejashwi Yadav's petition challenging Bihar government's order to vacate h… https://t.co/iRUOioF6CF — ANI (@ANI) 1546842332000बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सरकारी बंगला खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली तेजस्वी यादव की याचिका को हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से साफ हो गया कि उन्हें (तेजस्वी) को सरकारी बंगला खाली करना ही होगा। हालांकि, उनके पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है।दरअसल, कांग्रेस और जेडीयू की गठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव को सरकारी आवास आवंटित किया गया था। महागठबंधन की सरकार के दौरान तेजस्वी को पटना के पांच देशरत्न मार्ग पर स्थित यह सरकारी बंगला मिला था। पर, आरजेडी से अलग होकर जेडीयू ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली।बीजेपी के साथ आने के बाद सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री बने। इसके बाद बिहार सरकार ने तेजस्वी को सरकारी आवास खाली करने को कहा था। सरकार के फैसले को तेजस्वी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब तेजस्वी यादव की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उधर, कयास लग रहे हैं कि तेजस्वी अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।बता दें कि इसके पहले बंगला खाली करने को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच खूब तकरार भी रहा। पिछले महीने बंगला खाली कराने पहुंची पुलिस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा था। इससे पहले आरजेडी नेताओं ने बंगला खाली कराने के विरोध में धरना दिया था और पुलिस टीम का विरोध किया। बंगले के गेट में एक नोटिस लगी थी जिस पर लिखा है- मामला कोर्ट में है इसलिए बंगला खाली कराने का दबाव न बनाएं।
Source: Navbharat Times January 07, 2019 06:48 UTC