sbi buyer guarantee scheme: बिल्डर ने की देरी तो SBI लौटाएगा पैसा, इस स्कीम का किस-किसको मिलेगा फायदा? - sbi rbbg scheme will only benefit few, know why - News Summed Up

sbi buyer guarantee scheme: बिल्डर ने की देरी तो SBI लौटाएगा पैसा, इस स्कीम का किस-किसको मिलेगा फायदा? - sbi rbbg scheme will only benefit few, know why


हाइलाइट्स जो घर खरीदार पहले ही SBI से होम लोन लेकर उन प्रॉजेक्‍टों में लगा चुके हैं जो बैंक से नहीं जुड़े हैं, वे स्‍कीम के दायरे में नहीं आएंगेMMR, NCR, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और चेन्‍नै ही इस स्कीम के दायरे मेंअभी स्‍कीम के दायरे में केवल एक डिवेलपर है और यह केवल एक प्रॉजेक्‍ट के लिए उपलब्‍धयह स्‍कीम तभी काम आएगी जब कंस्‍ट्रक्‍शन रुक जाए और यह तय हो जाए कि अब यह आगे नहीं बढ़ेगा2020 की शुरुआत के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने घर खरीदारों के हित में एक स्कीम लॉन्च की थी। बैंक ने कहा था कि बिल्डर अगर आपको घर देने में देर करता है तो एसबीआई ग्राहक को पैसा लौटाएगा, जिसके लिए 'रेजिडेंशल बिल्‍डर फाइनैंस विद बायर गारंटी' (आरबीबीजी) स्‍कीम लॉन्‍च की गई। होम लोन लेने वाले ग्राहकों को गारंटी देने वाली स्कीम लगता है कुछ ही ग्राहकों के लिए फायदेमंद रहेगी। आइए जानें इसके बारे में सबकुछ।प्रॉपर्टी कंसल्‍टेंट साविल्‍स इंडिया के सीईओ अनुराग माथुर ने कहा कि जो घर खरीदार पहले ही एसबीआई से होम लोन लेकर उन प्रॉजेक्‍टों में लगा चुके हैं जो बैंक से नहीं जुड़े हैं, वे स्‍कीम के दायरे में नहीं आएंगे। उनके मुताबिक, 'अब भी प्रॉजेक्‍ट क्‍वॉलिटी, डिवेलपर रिस्‍क असेसमेंट जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं और स्‍कीम के लागू होने के बाद भी इनके बने रहने की आशंका है।'एसबीआई की प्रेस रिलीज से इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि गारंटी स्‍कीम घर खरीदारों को एसबीआई से मंजूरी प्राप्‍त प्रॉजेक्‍टों में पैसा लगाने के लिए पेशकश करती है, यह सात शहरों के प्रॉजेक्‍टों पर लागू होगी। इन शहरों में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर), राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और चेन्‍नै शामिल हैं।अभी स्‍कीम के दायरे में केवल एक डिवेलपर है और यह केवल एक प्रॉजेक्‍ट के लिए उपलब्‍ध है। माथुर ने बताया, 'यह केवल सनटेक रियल‍िटी के पायलट प्रॉजेक्‍ट के लिए है जो मुंबई की रियल एस्‍टेट डिवलपमेंट कंपनी है। जल्‍द ही और डिवेलपर इस स्‍कीम को लेंगे लिहाजा यह साफ नहीं है कि असलियत में आपको इस स्‍कीम का लाभ कब तक मिलेगा।'एसबीआई लोन फाइनैंस स्‍कीम केवल उन अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन हाउसिंग प्रॉजेक्‍ट्स के लिए लागू है जहां पूरा कर्ज एसबीआई ने दिया हो। साईं एस्‍टेट कंसल्‍टेंट्स के सीईओ राहुल ग्रोवर ने कहा कि स्‍कीम में काफी कमियां हैं। यह केवल उन्‍हीं हाउसिंग डिवेलपमेंट पर लागू है जिनकी फाइनैंसिंग पूरी तरह से एसबीआई ने की है। उन घर खरीदारों के लिए यह स्कीम नहीं होगी जो ऐसे प्रोजेक्‍ट्स में फ्लैट खरीदेंगे जिन्‍हें कई बैंकों से कर्ज मिला है।ग्रोवर ने कहा कि जब लोग अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रॉपर्टी को खरीदने का फैसला करते हैं तो उन्‍हें डाउनपेमेंट, लिए गए लोन के ब्‍याज, जीएसटी, रजिस्‍ट्रेशन व स्‍टैंप ड्यूटी इत्‍यादि का भुगतान करना पड़ता है लेकिन यह स्‍कीम तभी काम आएगी जब कंस्‍ट्रक्‍शन रुक जाए और यह तय हो जाए कि अब यह आगे नहीं बढ़ेगा। स्‍कीम के मुताबिक, अगर प्रॉजेक्ट रिवाइव नहीं हो सकता है तो बैंक केवल मूल रकम को लौटाएगा और इसमें शुरुआत में दिए गए पेमेंट शामिल नहीं होंगे।फ्लैट खरीदते समय फाइनल ऐग्रीमेंट पर साइन करने से पहले लोन लेने वाले को 'प्रॉजेक्‍ट डिले क्‍लॉज' को समझ लेना चाहिए। यह बताता है कि प्रोजेक्‍ट में देर होने पर बिल्‍डर हर्जाने के तौर पर कितनी रकम देगा।SBI की RBBG स्‍कीम केवल किफायती हाउसिंग सेगमेंट पर फोकस करेगी। इस सेगमेंट में सात शहरों में 2.5 करोड़ रुपये तक के घर ही शामिल होंगे।


Source: Navbharat Times January 26, 2020 06:40 UTC



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