अवैध निर्माण पर 10 लाख रुपये का दंडनिसं, भिवंडी: शांतिनगर स्थित पीरानीपाडा में बिना मनपा से अनुमति 5 मंजिला इमारत बनाकर उच्च न्यायालय को गलत जानकारी देने वाले भवन निर्माता पर 10 लाख रुपये का दंड लगाया गया है। उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह के अंदर दंड की रकम वसूल करके न्यायालय को सूचित करने का मनपा प्रशासन को आदेश दिया है। पीरानीपाडा स्थित मौजे नागांव सर्वे क्रमांक-98/20 की जमीन में पुराने घर क्रमांक-2431 पर मो. तालिब शेख ने 5 मंजिला इमारत बना ली थी। स्थानीय निवासी मो. सिद्दीक मोमिन ने इसकी शिकायत मनपा से कर दी। मनपा अधिकारियों ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। न्यायालय ने मनपा को भी फटकार लगाई है।----------नेरुल में 4 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्तनिसं, नवी मुंबई: नवी मुंबई के नेरुल में दो स्थानों पर मारे गए छापे में 4 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। छापा नवी मुंबई मनपा और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने मारा था। मनपा को जानकारी मिली थी कि नेरुल विभाग के शिवाजी नगर में रिलायंस मार्ट और नेरुल सेक्टर 11 स्थित बीकानेर दुकान में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। पुष्टि के बाद नवी मुंबई मनपा व प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने छापा मारा, तो रिलायंस मार्ट में 4 क्विंटल और बीकानेर दुकान में 11 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया।
Source: Navbharat Times July 18, 2019 03:00 UTC