नया या पुराना, आपके लिए कौन-सा टैक्स सिस्टम ज्यादा फायदेमंद? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम की घोषणा बजट में की। नए टैक्स सिस्टम में ज्यादातर छूट का फायदा नहीं मिलेगा, हालांकि इसके बदले टैक्स रेट कम रखा गया है। पुराने टैक्स सिस्टम में छूट का फायदा मिलता है, मगर टैक्स रेट हाई है।अगले वित्त वर्ष (2021-22) में टैक्सपेयर्स नए और पुराने, किसी भी एक टैक्स सिस्टम को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। नए टैक्स सिस्टम की घोषणा इसी बजट में की गई है। पुराने टैक्स सिस्टम में स्लैब हाई है, जबकि नए टैक्स सिस्टम में स्लैब ज्यादा हैं जिससे टैक्सपेयर्स पर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा। हालांकि नए टैक्स सिस्टम में टैक्सपेयर्स ज्यादातर छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। पुराने सिस्टम में उन्हें छूट का लाभ मिलता रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना निवेश करते हैं। ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं नया टैक्स सिस्टम महंगा कम्प्लायंस का झंझट नहीं नए सिस्टम में भारी नुकसान पुराने सिस्टम में केवल तीन टैक्स रेट सात टैक्स स्लैब ज्यादातर छूट का लाभ नहींWeb Title know which is better tax system for you according to investment options News in Hindi from Navbharat Times , TIL Network) know which is better tax system for you according to investment optionsइनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund-ITR) भरने के लिए आपको इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। टैक्स कैल्कुलेटर (Income Tax Calculator) की मदद से यह काम बेहद आसान हो जाता है। आपकी इसी परेशानी को समझकर हम इनकम टैक्स न्यूज (Income Tax News), नए टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) से जुड़ीं खबरों के साथ-साथ ऑनलाइन टैक्स कैल्कुटर (Online Income Tax Calculator) भी मुहैया कर रहे हैं। यहां आप मामूली जानकारियां साझा करके ऐक्चुअल इनकम टैक्स की गणना कर सकते हैं।
Source: Navbharat Times February 21, 2020 09:22 UTC