जानें, कितने तरह के होते हैं ITR फॉर्मकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपकी इनकम सैलरी या दूसरे सोर्स (जैसे एक मकान, सेविंग अकाउंट आदि) से 50 लाख रुपये सालाना तक है तो ITR-1 भरना होगा। ऑनलाइन ITR-1 भरना बहुत आसान है और इसे सिर्फ 15 मिनट में भर सकते हैं। ITR-1 भरने के बारे में टैक्स एक्सपर्ट्स से बात करके पूरी जानकारी दे रहे हैं राजेश भारती31 जुलाई: सामान्य लोगों के लिए (जैसे- व्यक्तिगत आदि)30 सितंबर: जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग जरूरी है (जैसे- कंपनी, किसी फर्म का वर्किंग पार्टनर आदि)30 नवंबर: वे कंपनी या बिजनेसमैन जो दूसरे देश से लेन-देन करते हैं।60 साल तक के वे लोग जिनकी सालाना सैलरी या दूसरे सोर्स से इनकम 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है उसे इनकम टैक्स भरना जरूरी है।जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है और आमदनी 3 लाख रुपये तक है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। इसी प्रकार 80 साल से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन के लिए 5 लाख तक की आमदनी टैक्स-फ्री है।जिनकी आमदनी 2.50 लाख रुपये से कम है ऐसे लोग ITR फाइल कर सकते हैं। यहां ध्यान दें कि ITR फाइल करना और टैक्स भरना दो अलग-अलग चीजे हैं। ITR कोई भी फाइल कर सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स की देनदारी सभी की हो।इनकम टैक्स विभाग की साइट पर खुद को रजिस्टर करें। इसके लिए यह तरीका अपनाएं:incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करें।यहां आपको राइट साइड में New To e-Filing? लिखा दिखेगा। इसके ठीक नीचे लिखे Register Yourself पर क्लिक करें।अब आपको Select User Type ऑप्शन दिखाई देगा। चूंकि आप सैलरीड पर्सन हैं और कोई कंपनी या फर्म नहीं चलाते, ऐसे में आपको Individual पर सिलेक्ट करके Continue पर क्लिक करना होगा।- इसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स जैसे PAN, नाम, जन्मतिथि आदि देनी होगी। यहां Surname भरना जरूरी है। अगर आपका Surname नहीं है तो वहां फर्स्ट नेम ही डाल दें।- इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां आपको पासवर्ड, फोन नंबर, अड्रेस आदि भरना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, उसे यहां भरना होगा। इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पासवर्ड को याद कर लें या कहीं पर लिखकर रख लें क्योंकि इसी की सहायता से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रिटर्न भर पाएंगे।जिस साल आप आईटीआर भर रहे हों उसके पिछले साल की 1 अप्रैल से उस साल की 31 मार्च तक के समय को फाइनैंशल इयर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का समय फाइनैंशल इयर 2018-19 कहलाएगा। अभी हम जो रिटर्न भर रहे हैं, वह फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए है।असेसमेंट इयर फाइनैंशल इयर से आगे वाला साल होता है यानी जिस साल आप आईटीआर भर रहे होते हैं। मसलन, फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए असेसमेंट इयर 2019-20 होगा।ITR-1: इसे 'सहज' के नाम से भी जाना जाता है। यह सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी से किराया, सेविंग्स अकाउंट पर हासिल ब्याज आदि के जरिए कुल 50 लाख रुपये सालाना आमदनी करने वालों के लिए होता है।ITR-2: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए होता है, जिनकी आय हाउस प्रॉपर्टी या पूंजी के जरिए अर्जित होती है। अगर किसी के पास कुछ विदेशी संपत्ति है या उसे विदेश से कमाई हुई है,उसे भी ITR-2 भरना होगा।ITR-3: यह फॉर्म उनके लिए है जो खुद बिजनस कर रहे हैं या किसी प्रफेशन से आमदनी हासिल कर रहे हैं।नोट: इनके अलावा और भी फॉर्म हैं, जिनकी जरूरत बिजनस या दूसरी तरह की आमदनी से जुड़े लोगों के लिए होती है। इसके लिए एक्सपर्ट से जानकारी लें।Form 16: यह आपके ऑफिस की ओर से आपको मिला होगा। इसमें दो पार्ट A और B होते हैं। कंपनी एंप्लॉई की सैलरी से जो भी टीडीएस काटती है उसे सरकार के पास जमा कराती है। इसमें जमा कराए गए टीडीएस, कंपनी का TAN, एंप्लॉई और कंपनी का PAN, अड्रेस, असेसमेंट इयर, सैलरी ब्रेकअप, टैक्सेबल इनकम आदि की पूरी जानकारी होती है।अगर आपको सेविंग्स अकाउंट्स, एफडी या किसी अन्य सोर्स से ब्याज मिला है तो यह आपकी आमदनी में शामिल होगा। ITR भरते समय इसकी भी जानकारी देनी होगी। इसलिए बैंक और पोस्ट ऑफिस के अपने पासबुक या स्टेटमेंट अपने पास रखें।अगर फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट पर मिले इंट्रेस्ट पर टीडीएस काटा जाता है तो बैंक आपको फॉर्म-16A देगा, जिसमें टीडीएस कटौती की रकम का जिक्र होगा। वहीं, अगर आपने कोई संपत्ति बेची है तो उसके लिए आपको फॉर्म-16B होगा जिसमें आपके द्वारा किए गए भुगतान पर TDS की कटौती का जिक्र होगा। यह आपको उस खरीदार से मिलेगा।इस फॉर्म में आपके द्वारा जमा किए गए तमाम टैक्स का विवरण होता है। इसे आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in से इस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं:- incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करें।- यूजर आईडी आपका PAN होगा और पासवर्ड वही होगा जो आपने रजिस्टर करते समय भरा था।- यहां ऊपर लेफ्ट साइट में My Account पर जाकर पहले ऑप्शन View Form 26AS (Tax Credit) पर क्लिक करें।- यहां आपको Confirm पर क्लिक करना होगा और एक दूसरी टैब खुल जाएगी। यह TDSCPC की बेवसाइट होगी।- यहां आपको I agree... के बाद Proceed पर क्लिक करना होगा। यहां पेज पर नीचे की ओर Click View Tax Credit (Form 26AS) to view your Form 26AS दिखाई देखा।- इसमें View Tax Credit (Form 26AS) पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म 26AS आ जाएगा।- आपको जिस असेसमेंट इयर का Form 26AS देखना है उस पर ऊपर की ओर Assessment Year के बराबर में लिखे Select पर क्लिक करें। जैसे अभी के लिए असेसमेंट इयर 2019-20 पर क्लिक करें।- अब ठीक इसके नीचे View As में HTML पर सिलेक्ट करें। इसके बाद ठीक नीचे View/Download पर क्लिक करें। आपका Form 26AS खुल जाएगा। आप इसमें अपने TDS की जानकारी देख सकते हैं। अब आपके ऑफिस से जो फॉर्म-16 मिला है, उसके पार्ट-A की रकम का मिलान यहां करें। रकम वहीं है तो समझें, सब ठीक है।आप सेक्शन 80सी, 80CCC और 80CCD(1) के तहत साल मे
Source: Navbharat Times July 21, 2019 03:25 UTC