Saradha chit fund case: राजीव कुमार की हिरासत मांगने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - News Summed Up

Saradha chit fund case: राजीव कुमार की हिरासत मांगने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई


नई दिल्‍ली, जेएनएन। Saradha chit fund case सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल के शीर्ष पुलिस अधिकारी राजीव कुमार (Rajiv Kumar) को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। सीबीआइ (CBI) ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है। राजीव कुमार पर सारधा चिट फंड केस में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआइ से कहा कि यदि वह पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्‍नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है तो उसे इसके लिए ठोस सबूत दाखिल करने होंगे।सर्वोच्‍च अदालत ने यह भी कहा था कि कस्‍टोडियल इंटेरोगेशन के लिए उसे पूरी तरह संतुष्‍ट करना होगा। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने राजीव कुमार से पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। इससे पहले राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके आरोप लगाया था कि सीबीआइ कथित तौर पर भाजपा नेता मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार से हुई पूछताछ के बारे में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट को देखकर कहा था कि रिपोर्ट में बहुत गंभीर बातें हैं।सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करके घोटाले की जांच कर रही पश्चिम बंगाल एसआइटी के मुखिया रहे पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वीरेंद्र पर भी अवमानना के आरोप लगाए हैं।...और धरने पर बैठ गई थीं ममता बनर्जीइस मामले में नाटकीय मोड़ तब आया जब तीन फरवरी को सीबीआइ अधिकारी कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के घर गए और उन्हें राज्य पुलिस ने बंधक बना लिया। बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) सीबीआइ कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठ गई थीं और उनके साथ राजीव कुमार भी धरने में शामिल थे। इस घटना के अगले ही दिन आनन फानन में सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उसने अधिकारियों पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया था।लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एपPosted By: Krishna Bihari Singh


Source: Dainik Jagran May 17, 2019 04:07 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...

                           
/* -------------------------- overlay advertisemnt -------------------------- */