Pune City News: मतदाता पहचान पत्र न होने पर 12 वैकल्पिक पहचान प्रमाणों में से एक अनिवार्य - News Summed Up

Pune City News: मतदाता पहचान पत्र न होने पर 12 वैकल्पिक पहचान प्रमाणों में से एक अनिवार्य


भास्कर न्यूज, पिंपरी चिंचवड़। पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका की आम चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदान के लिए आने वाले पात्र मतदाताओं को मतदान केंद्र पर फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के 14 जुलाई 2025 के आदेशानुसार निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान प्रमाणों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान किया जा सकेगा, ऐसी जानकारी महानगरपालिका के निर्वाचन विभाग ने दी है।महानगरपालिका आम चुनाव के अंतर्गत 15 जनवरी 2026 को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान होगा। मतदान के दिन पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उन्हें आयोग द्वारा मान्य किए गए अन्य 12 पहचान प्रमाणों में से किसी एक को मतदान केंद्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा।मतदाता पहचान पत्र के अभाव में मान्य 12 वैकल्पिक पहचान प्रमाणभारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं द्वारा जारी फोटोयुक्त कर्मचारी पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का फोटोयुक्त जॉब कार्ड, सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनकी विधवा/आश्रितों के फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज (पासबुक/प्रमाण पत्र), लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय अथवा विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय द्वारा सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र, केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना कार्डलोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मतदान के समय प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। जिनके पास यह उपलब्ध नहीं है, वे आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक प्रमाणों में से किसी एक के आधार पर मतदान कर सकते हैं। इससे मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुचारु होगी।- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिकामतदान के दिन किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए मतदाताओं को आवश्यक पहचान पत्र साथ रखना चाहिए। जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वे आयोग द्वारा मान्य 12 पहचान प्रमाणों में से किसी एक के माध्यम से अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें।-विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका


Source: Dainik Bhaskar January 09, 2026 18:30 UTC



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