भास्कर न्यूज, पुणे। पुणे महानगर परिवहन महामंडल (पीएमपी) की बसों में ड्यूटी के दौरान चालक, कंडक्टर एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा मोबाइल से फोटो खींचने, वीडियो शूट करने या रील बनाने पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में पीएमपी प्रशासन ने सभी डिपो (आगार) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश पीएमपी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पंकज देवरे ने दिए हैं।पीएमपी की बसें संचालन में रहने के दौरान कुछ चालक, कंडक्टर व कर्मचारी वर्दी और पहचान पत्र (आई-कार्ड) पहनकर मोबाइल से फोटो, वीडियो व रील बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे थे। इसके अलावा, बिना किसी आधिकारिक अनुमति के कुछ कर्मचारी ‘रील स्टार’, यूट्यूबर या अन्य व्यक्तियों को बसों, ई-टिकट मशीन, वर्दी और पहचान पत्र का उपयोग कर शूटिंग में सहयोग कर रहे थे, जिसकी शिकायतें प्रशासन को मिली थीं।जारी निर्देशों के अनुसार, ड्यूटी के दौरान वर्दी और आई-कार्ड के साथ बसों में किसी भी प्रकार का फोटो, वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, महामंडल की लिखित एवं पूर्व अनुमति के बिना किसी भी रील स्टार, यूट्यूबर या अन्य व्यक्ति को पीएमपी की बसों, डिपो, कार्यालय परिसर, वर्दी, ई-टिकट मशीन या आई-कार्ड का उपयोग कर शूटिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।पीएमपी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पंकज देवरे ने कहा पीएमपी एक सार्वजनिक सेवा है और यात्रियों का विश्वास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर रील बनाना या किसी भी प्रकार की शूटिंग करना नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की माफी नहीं दी जाएगी। बिना अनुमति शूटिंग करने वालों पर सीधे आपराधिक मामला दर्ज करने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं।पीएमपी प्रशासन ने सभी कर्मचारियों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है, ताकि सार्वजनिक बस सेवा की गरिमा और यात्रियों का भरोसा बना रहे।
Source: Dainik Bhaskar January 05, 2026 12:41 UTC