PPF अकाउंट की पहली शर्त PPF अकाउंट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है लेकिन नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खुलवा सकता है। फिर चाहे बैंक में खुलवाए या पोस्ट ऑफिस में। हालांकि व्यक्ति अपने PPF अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अन्य PPF खाता खुलवा सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अभिभावक एक ही बच्चे के नाम पर PPF खाता खोल सकता है।अगर किसी के दो बच्चे हैं तो... नियमों के मुताबिक, अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का PPF अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। मां-पिता दोनों एक ही बच्चे के नाम पर माइनर PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते। बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स न होने की स्थिति में कानूनी अभिभावक भी उसका पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं।मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट नाबालिग के पीपीएफ खाते के लिए भी एक वित्त वर्ष में मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये की डिपॉजिट लिमिट लागू है। लेकिन अगर अभिभावक/मां-पिता का खुद का पीपीएफ खाता भी है तो उनके खुद के अकाउंट और नाबालिग के पीपीएफ अकाउंट दोनों को मिलाकर मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 1.5 लाख रुपये सालाना रहेगी।नॉर्मल PPF अकाउंट के फायदे रहते हैं लागू नाबालिग के PPF अकाउंट पर भी वयस्कों के पीपीएफ अकाउंट की तरह लोन व आंशिक निकासी जैसे अन्य फायदे लागू रहते हैं। नाबालिग के खाते से लोन या आंशिक निकासी करने के लिए अभिभावक को यह डिक्लेरेशन देना होगा कि निकाला जा रहा पैसा नाबालिग के लिए ही निकाला जा रहा है।बच्चे के 18 साल का होने पर देनी होगी ऐप्लीकेशन नाबालिग बच्चे के 18 साल का हो जाने के बाद अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करने के लिए ऐप्लीकेशन देनी होगी। इसके बाद बालिग हो चुका बच्चा अपना अकाउंट खुद से हैंडल कर सकता है। विशेष मामलों में अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद इसे बंद कराया जा सकता है। जैसे कि बच्चे की उच्च शिक्षा या किसी बीमारी के इलाज आदि के लिए पैसों की जरूरत होने पर। लेकिन इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्युमेट्स की जरूरत पड़ेगी।
Source: Navbharat Times February 24, 2021 05:56 UTC