PF Online Transfer: नौकरी बदल गई? यूं ऑनलाइन ट्रांसफर करें अपना प्रविडेंट फंड (PF) - transfer your provident fund online by these way - News Summed Up

PF Online Transfer: नौकरी बदल गई? यूं ऑनलाइन ट्रांसफर करें अपना प्रविडेंट फंड (PF) - transfer your provident fund online by these way


हाइलाइट्स नौकरी बदलने पर बदल जाता है आपका प्रविडेंट फंड अकाउंट नंबरआप अपने पुराने पीएफ अकाउंट के पैसे को नए अकाउंट में करवा सकते हैं ट्रांसफरअगर आपकी कंपनी का अपना पीएफ ट्रस्ट है तो उस मामले में पीएफ का ऑनलाइन ट्रांसफर संभव नहींयूएएन और पासवर्ड की सहायता से अपने ईपीएफ अकाउंट के पैसे को ऑनलाइ कर सकते हैं ट्रांसफरनौकरी बदलने के बाद प्रविडेंट फंड को लेकर आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो उसे निकाल लें या फिर नई कंपनी में मिलने वाले पीएफ अकाउंट में उसे ट्रांसफर करवा लें। जब आप नौकरी बदलते हैं तो आपका नया एंप्लॉयर आपका नया ईपीएफ अकाउंट खोलता है, जबकि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पहले वाला ही होता है।सरकार ने 1952 में ईपीएफ स्कीम शुरू किया था, जिसमें एंप्लॉयी और एंप्लॉयर को नियमित तौर पर अंशदान करना पड़ता है। स्कीम के तहत सरकार कुछ कंपनियों को अपना पीएफ ट्रस्ट गठित करने और उसका प्रबंधन करने की अनुमति देती है। अगर आपकी कंपनी का अपना पीएफ ट्रस्ट है तो उस मामले में पीएफ का ऑनलाइन ट्रांसफर संभव नहीं है।यहां हम बताने जा रहे हैं कि आप पुराने एंप्लॉयी से नए एंप्लायी के पास पीएफ बैलेंस को कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं।सबसे पहले यूएएन और पासवर्ड की सहायता से अपने ईपीएफ अकाउंट को लॉगइन करें।अब 'ऑनलाइन सर्विसेज' पर जाएं।ड्रॉप डाउन मेन्यु से 'वन मेंबर-वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट' को सेलेक्ट करें।यूएएन और पुराने ईपीएफ मेंबर आईडी को दोबारा इंटर करें, अब आपके अकाउंट का विवरण सामने आ जाएगा।यह सेलेक्ट करें कि ट्रांसफर वेलिडेट करने के लिए आप मौजूदा या पुराने एंप्लॉयर को पसंद करेंगे।अब ओल्ड अकाउंट को सेलेक्ट करें और वन टाइम पासवर्ड (OTP) जेनरेट करें।ओटीपी इंटर करते ही पीएफ को ऑनलाइन ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट आपके एंप्लॉयर के पास चला जाएगा।'ऑनलाइन सर्विसेज' मेन्यु में 'ट्रैक क्लेम स्टेटस' में जाकर आप ईपीएफ ट्रांसफर क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं।पीएफ ऑफलाइन ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 भरें और इसे पुराने या मौजूदा एंप्लॉयर को दे दें। ईपीएफओ की ऑनलाइन फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप पीएफ के फाइनल सेटलमेंट, पेंशन विदड्रॉल बेनिफिट तथा पीएफ पार्शल विदड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।


Source: Navbharat Times October 19, 2019 13:41 UTC



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