पैन कार्ड (PAN Card) से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गयी है. यह सातवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ायी है. आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अब अनिवार्य हो चुका है. आधार से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को खुद-ब-खुद मिल जाएगा PAN नंबरपिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था. आयकर कानून की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है.
Source: NDTV September 28, 2019 15:56 UTC