National Herald Case: सोनिया और राहुल को आयकर विभाग ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस - News Summed Up

National Herald Case: सोनिया और राहुल को आयकर विभाग ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस


नई दिल्ली, जेएनएन। नेशनल हेरॉल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक बार फिर झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल को बुधवार के दिन 100 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा है। यह नोटिस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से संबंधित अपनी आय के पुनर्मूल्यांकन के बाद भेजा गया है। इसके अनुसार दोनों नेताओं ने 2011-12 में टैक्स नहीं भरे थे।वहीं मंगलवार को आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम नेशनल हेराल्ड मामले में 2011-12 के लिए असेसमेंट ऑर्डर (एओ) जारी किया गया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग के जोर देने पर एओ को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि इसके आधार पर इस मामले में अदालत के रख में कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग ने कर वसूली के लिए राहुल और सोनिया के नाम 31 दिसंबर को एओ जारी किया था।जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने राहुल और सोनिया को चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने और सीबीडीटी के 31 दिसंबर, 2018 को जारी सर्कुलर को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। सीबीडीटी ने चार जनवरी, 2019 को यह सर्कुलर वापस ले लिया था। शीर्ष अदालत ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस नेताओं द्वारा हलफनामा और सर्कुलर दाखिल करने के एक हफ्ते के अंदर अपना जबाव दाखिल करे। पीठ ने कहा कि पूर्व में जारी उनके आदेश पर अमल जारी रहेगा। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।Posted By: Tanisk


Source: Dainik Jagran January 09, 2019 04:13 UTC



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