Malegaon blast case: आरोपियों की गैरमौजूदगी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी - News Summed Up

Malegaon blast case: आरोपियों की गैरमौजूदगी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी


मुंबई, एएनआइ। Malegaon blast case, साल 2008 के मालेगांव धमाकों के आरोपियों की कोर्ट में मौजूद नहीं रहने पर मुंबई की स्पेशल एनआइए कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुनवाई के दौरान सप्ताह में एक बार कोर्ट रूम में हाजिर रहने का निर्देश दिया है। इस मामले में भोपाल से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत कई अन्य आरोपी हैं।Special NIA court in Mumbai directs all accused of Malegaon 2008 blast case to remain present before the court atleast once a week.Accused include Pragya Thakur, Lt Col Prasad Purohit and others.Court expressed displeasure over their absence in courtroom. Next hearing on May 20 pic.twitter.com/CSqSPX0zyy — ANI (@ANI) May 17, 2019मुकदमे की लगातार अनुपस्थिति के मद्देनजर एनआइए कोर्ट के न्यायाधीश विनोद पाडलकर ने शुक्रवार यह निर्देश दिया। इसके अनुसार साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी सात अभियुक्तों को सुनवाई के दौरान हफ्ते में एक बार पेश होना होगा। कोर्ट फिलहाल इस मामले में गवाहों की गवाही रिकॉर्ड कर रहा है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी।पुरोहित और ठाकुर के अलावा, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी अन्य आरोपी हैं। ये सभी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में इन सभी सात आरोपियों के खिलाफ मामले में आतंकी गतिविधियों, आपराधिक साजिश और हत्या के लिए आरोप तय किए थे। अभियुक्तों पर कठोर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है।गौरतलब है कि 29 सितंबर, 2008 को, मालेगांव की एक मस्जिद में एक मोटरसाइकिल पर धमाका हुआ था। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एपPosted By: Tanisk


Source: Dainik Jagran May 17, 2019 08:31 UTC



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