Jammu Kashmir High Court: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने जिला अदालतों में भर्तियों के लिए दी अधिसूचना वापस ली - jammu kashmir high court denotifies recruitment post for district court - News Summed Up

Jammu Kashmir High Court: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने जिला अदालतों में भर्तियों के लिए दी अधिसूचना वापस ली - jammu kashmir high court denotifies recruitment post for district court


फाइल फोटोहाइलाइट्स हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में वैकेंसी वापस लीजम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के महापंजीयक संजय धार ने ताजा अधिसूचना जारी कर दी जानकारीजिला अदालतों में विभिन्न श्रेणियों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दिया गया था विज्ञापनजम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना वापस ले ली है। सरकारी नौकरी से संबंधित विज्ञापन को लेकर स्थानीय दलों ने आपत्ति जताई थी। खासकर विपक्षी दलों ने पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सभी भारतीयों से आवेदन मंगाए जाने का कड़ा विरोध किया था।जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के महापंजीयक संजय धार ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था। इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 दी गई थी। धार ने मंगलवार शाम को ताजा अधिसूचना जारी कर कहा,‘सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर 2019 के विज्ञापन नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में गैर राजपत्रित श्रेणी में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।’अधिसूचना वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है लेकिन विभिन्न विपक्षी दलों के मुखर प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है। नैशनल कॉन्फ्रेंस, जेकेएनपीपी और वाम दलों समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में स्थानीयों के लिए आरक्षण की मांग की है।स्थानीय लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में नौकरियों के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार को कहा,‘सरकार को विभिन्न सुझाव मिले हैं और इनका अध्ययन किया जा रहा है।’


Source: Navbharat Times January 01, 2020 08:11 UTC



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