डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पद का दुरुपयोग कर नगर निगम को बीस लाख से अधिक की चपत लगाने की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने रिटायर्ड राजस्व अधिकारी डाॅ. दीपनारायण मिश्रा, तीरथदास नागदेव, संजना रतलानी और सुनील रतलानी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित फर्जी दस्तावेज, आपराधिक षड्यंत्र रचने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।ईओडब्ल्यू के अनुसार नेपियर टाउन में बलवंत कौर का भवन क्रमांक 509, 510 एवं 511 था। इसे खरीदने का इकरारनामा नेपियर टाउन निवासी तीरथदास, सुनील और संजना ने किया, लेकिन न तो रजिस्ट्री कराई गई, न ही लीज ट्रांसफर कराई गई।तीनों ने स्वयं को भवन का उपयोगकर्ता बताते हुए ननि में झूठा शपथ पत्र दिया। जिसमें दावा कि भवन का प्रथम और द्वितीय तल वर्ष 2010 में बनाया गया है। शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई थी।जांच में हुआ खुलासा | जांच में खुलासा हुआ कि भवन का निर्माण वर्ष 1964 में हुआ था। आरोपियों ने भवनों का स्व-निर्धारण ननि में पेश किया था। तत्कालीन राजस्व अधिकारी डाॅ. दीपनारायण मिश्रा निवासी विजय नगर द्वारा पद का दुरुपयोग कर आरोपियों से मिलीभगत और बिना विधिवत परीक्षण के गलत तथ्यों को स्वीकार कर 41 हजार 96 रुपए के कर का अनुचित तरीके से समायोजन किया गया।वहीं लीज ट्रांसफर व रजिस्ट्री न होने पर शासन को बीस लाख की चपत लगी। नगर निगम में डाॅ. मिश्रा को कुछ समय के लिए राजस्व का प्रभार सौंपा गया था।
Source: Dainik Bhaskar April 09, 2026 01:05 UTC