किफायती घर पर अडिशनल 1.5 लाख डिडक्शनCMA Rajesh Jha ने कहा कि रियल एस्टेट की हालत में सुधार के लिए फाइनैंस बिल 2019 में सेक्शन 80EEA के तहत किफायती घर पर 1.5 लाख अडिशनल डिडक्शन की घोषणा की गई थी। यह फायदा इंट्रेस्ट पेमेंट पर उठाया जा सकता है। घर की कीमत 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए साथ ही यह टैक्सपेयर का पहला घर होना चाहिए। यह सेक्शन 24बी के तहत मिलने वाले 2 लाख इंट्रेस्ट पर छूट से अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वित्त वर्ष 2019-20 में होम लोन के लिए इंट्रेस्ट पेमेंट 2 लाख से ज्यादा होगा तो सेक्शन 80EEA के तहत अडिशनल 1.5 लाख का फायदा उठाया जा सकता है।
Source: Navbharat Times October 17, 2020 16:46 UTC