Delhis Ravidas temple matter: और आसान हुई संत रविदास पुनर्निर्माण की राह, SC ने मंजूर किया केंद्र का प्रस्तावनई दिल्ली, जेएनएन। Delhis Ravidas temple matter: दक्षिण दिल्ली के तुगलगाबाद इलाके में संत रविदास के पुनर्निर्माण की राह अब और आसान हो गई है। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Central government) के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने 200 वर्गमीटर का प्लॉट देने की बात कही थी।इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायद दी है कि यहां पर किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएगी। इसके तहत पेड पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह छह सप्ताह के भीतर एक कमेटी का गठन करें, जो निर्माण की देखरेख करेगी।यहां पर बता दें पिछले सप्ताह शुक्रवार को दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में महान संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दौरान रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जमीन देने की बात कही और प्रस्ताव दिया था कि मंदिर निर्माण के लिए 200 वर्गमीटर जमीन उसी जगह उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां पर मंदिर तोड़ा गया था।अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भक्तों की एक समिति को मंदिर निर्माण के लिए सरकार जमीन देगी।यह भी जानेंदिल्ली विकास प्राधिकरण ने 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का ढांचा गिराने का आदेश दिया था।इसके बाद आदेश पर डीडीए ने कार्रवाई करते हुए 10 अगस्त को मंदिर का ढांचा ढहा दिया था।इससे नाराज गुरु रविदास के अनुयायियों ने अपना जबरदस्त विरोध दर्ज कराया था।मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के अलावा पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने भी पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।इस याचिका में कहा गया है कि पूजा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और लोगों की भावना का ख्याल रखते हुए मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ फिर से मूर्ति स्थापित की जाए।दिल्ली-NCR की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिकPosted By: JP Yadavअब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप
Source: Dainik Jagran October 21, 2019 08:48 UTC