स्क्रीनिंग कमेटी के सामने गलत दावे करने का अाराेपDainik Bhaskar Jul 02, 2019, 02:05 AM ISTनई दिल्ली . दिल्ली की विशेष काेर्ट ने सोमवार को कहा कि उद्योगपति नवीन जिंदल और उनकी कंपनी के चार अन्य अफसराें ने कोयला ब्लाॅक आवंटन घोटाला मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के सामने कथित तौर पर गलत दावे किए। विशेष जज भरत पराशर ने जिंदल अाैर अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।जिंदल के अलावा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व उपप्रबंध निदेशक आनंद गोयल, विक्रांत गुजराल और कंपनी की ओर से दस्तखत के लिए अधिकृत अधिकारी डीएन अबरोल के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश अदालत ने दिया। मामला मध्य प्रदेश में अर्टन नॉर्थ कोयला ब्लाॅक के आवंटन से संबंधित है। अदालत ने मामले में आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है।झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाॅक आवंटन मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित अन्य मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ जिंदल को भी आरोपी बनाया गया है।मामले में सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार आरोपियों ने मध्य प्रदेश कोयला ब्लाॅक हासिल करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जनवरी 2007 के आवेदन में गलत तथ्य दिए थे और गलत तरीके से लाभ पाने के लिये कोयला मंत्रालय को धोखे में रखा। मंत्रालय ने अक्टूबर 2009 में कंपनी को आवंटन पत्र जारी किया था।
Source: Dainik Bhaskar July 01, 2019 20:26 UTC