CM Shivraj singh live Madhya Pradesh Coronavirus Outbreak Live News Update Indore Bhopal Jabalpur Ujjain Dewas Gwalior Khandwa sagar May 31 - News Summed Up

CM Shivraj singh live Madhya Pradesh Coronavirus Outbreak Live News Update Indore Bhopal Jabalpur Ujjain Dewas Gwalior Khandwa sagar May 31


मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा- कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, लापरवाही भारी पड़ सकती हैस्वरोजगार के लिए महिलाएं बनाएंगी स्कूल ड्रेस, कंटेनमेंट एरिया में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगादैनिक भास्कर May 31, 2020, 09:07 PM ISTभोपाल. प्रदेश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन, राहत की बात ये है कि इस दौर का लॉकडाउन कंटेनमेंट एरिया में ही लागू रहेगा। पूरे प्रदेश में रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आठ जून से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कही।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए सावधानी रखना और पहले से बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी है। मास्क पहनना जरूरी होगा। सार्वजिनक स्थलों पर लोग जमा नहीं हो सकेंगे। किसी की मृत्यु होने पर 20 और शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्‍य में अनाज खरीदी की तारीख 30 जून कर दी गई है। किसानों को कर्ज चुकाने की तारीख भी 30 जून कर दी गई है।अन्य जिलों की यात्रा के लिए ई-पास आवश्यक नहींराजधानी भोपाल से प्रदेश के अन्य जिलों की यात्रा के लिए ई-पास की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकार के नए निर्देश के अनुसार मध्यप्रदेश के एक जिले से अन्य जिले में यात्रा करने के लिए अब ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन, प्रदेश से किसी जिले से अन्‍य राज्‍य में अथवा अन्‍य राज्‍य से प्रदेश के किसी जिले में यात्रा के लिए पूर्व व्‍यवस्‍था अनुसार ई-पास प्राप्‍त करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को संबल प्रदान एवं प्रदेश के भीतर लोगों का आवागमन सुलभ बनाने के लिए यह निर्णय लिया है।ये अनुमतियां मिलेंगीइंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालक और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु व संचालन करने की अनुमति होगी।प्रदेश के अंदर दैनिक परिवहन की बसें इंदौर उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी।इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजार की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेगी वहीं भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगे।देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी परंतु स्टैंडअलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। इसके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और अंतिम संस्कार के दौरान 20 व्यक्तियों से अधिक लोग नहीं रहेंगे।कंटेंटमेंट एरिया के बाहर 8 जून से यह गतिविधियां शुरू हो जाएंगीधार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्‍थान खोले जाने का निर्णय सबके परामर्श के बाद जुलाई में लिया जाएगा।सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियांसिनेमा हॉल, व्यायामशाला, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन।सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य व अन्य बड़ी सभाएं।इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ तथा शेष प्रदेश में 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे।और मुख्यमत्री ने क्या कहा


Source: Dainik Bhaskar May 31, 2020 14:29 UTC



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