Burhanpur News: छेड़छाड़ और अभद्र टिप्‍पणी के दो आरोपितों को दो-दो साल कैद की सजा - News Summed Up

Burhanpur News: छेड़छाड़ और अभद्र टिप्‍पणी के दो आरोपितों को दो-दो साल कैद की सजा


Burhanpur News: छेड़छाड़ और अभद्र टिप्‍पणी के दो आरोपितों को दो-दो साल कैद की सजाविशेष न्यायालय ने दोनों प्रकरणों में आरोपितों को दोषी पाते हुए दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। रिहान तड़वी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस प्रकरण की पैरवी भी विशेष लोक अभियोजक दीपक उमाले ने की थी।आरोपित सोहेल और रिहान तड़वी।HighLights विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने एक साल के अंदर सुनाया फैसला। आरोपितों को दोषी पाते हुए दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा दी। दोनों ने पिछले साल एक युवती से छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी की थी।नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। अजाक और शिकारपुरा थाने में वर्ष 2023 में दर्ज किए गए छेड़छाड़ और लैंगिक उत्पीड़न के दो प्रकरणों में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।अजाक थाने में पांच अगस्त 2023 को बस स्टैंड निवासी सोहेल 26 वर्ष के खिलाफ युवती से छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी करने पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था।पुलिस ने जांच के बाद छह अक्टूबर को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी महेश दुबे द्वारा की गई थी और शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक उमाले ने की थी। इसी तरह दूसरा प्रकरण नौ अक्टूबर 2023 को शिकारपुरा थाने में बाड़ा जैनाबाद निवासी रिहान तड़वी 20 वर्ष के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न का दर्ज किया गया था।


Source: Dainik Jagran November 06, 2024 20:22 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...