रीवा द्वारा शुल्क जमा करने के उपरांत अब राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा पंजीयन किया जाने लगा है।बीसीआई का कई सालों से निरीक्षण नहीं किया गया था। विवि. रीवा के लॉ कोर्स की मान्यता खत्म नहीं हुई थी और बीसीआई ने प्रवेश पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई थी, रिन्युअल फीस जमा न होने के कारण राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा विवि. रीवा के रजिस्ट्रार डॉ. सुरेन्द्र सिंह परिहार का कहना है कि बीसीआई का निरीक्षण पिछले कई सालों से नहीं हुआ था उसके लिये विवि. रीवा के लॉ कोर्स की मान्यता समाप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा बीसीआई का शुल्क जमा कराया जा चुका है फलतः अब उत्तीर्ण छात्रों के अधिवक्ता के रूप में पंजीयन जैसी कोई समस्या भी नहीं है।शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा के प्राचार्य योगेन्द्र तिवारी बीसीआई के निरीक्षण के परिपेक्ष्य में बताते हैं कि बीसीआई टीम उनके कालेज के निरीक्षण से संतुष्ट रही है। व्यवस्थाओं को देखकर टीम ने प्रशंसा व्यक्त की है। कोर्स के हिसाब से फैकल्टी बढ़ाना होगा।
Source: Dainik Bhaskar May 31, 2024 15:04 UTC