खास बातें हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा का बयान 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या जमीनी विवाद केस में पक्षकार नहीं' 'उन्हें इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का अधिकार नहीं'अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आने के बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का मामला उठा था. उन्होंने कहा, 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या (Ayodhya) जमीनी विवाद केस में पक्षकार नहीं है इसलिए उन्हें इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का अधिकार नहीं है.' इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है. क्योंकि केवल पक्षकार ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं.' बता दें कि एआईएमपीएलबी ने रविवार को कहा था कि वह रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहती है.
Source: NDTV November 18, 2019 06:00 UTC