Aadhaar PAN Linking Last Date: Aadhar PAN Card Linking Deadline Extended To 31st March 2020 - News Summed Up

Aadhaar PAN Linking Last Date: Aadhar PAN Card Linking Deadline Extended To 31st March 2020


प्रतीकात्मक तस्वीरहाइलाइट्स पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य हैPAN 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता हैसेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। जो लोग अब तक आधार को पैन से नहीं जोड़ पाए थे, वे अब 31 मार्च 2020 तक ऐसा कर सकते हैं। समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी।यह 8वीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है।PAN 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से जारी किया जाता है। आप इसे I-T वेबसाइट या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। PAN को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर ना हो।


Source: Navbharat Times December 30, 2019 15:14 UTC



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