नई दिल्ली (पीटीआई)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को शुक्रवार को नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी ATM दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। ज्यादा सुरक्षित परिसरों जैसे हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी। रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति (CCM) गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर RBI ने ये निर्देश जारी किए हैं।इनके जरिए RBI चाहता है कि एटीएम परिचालन के जोखिम को कम किया जाए और साथ ही उसकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। सुरक्षा उपायों के तहत निश्चित किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कॉम्बिनेशन (OTC) लॉक के जरिये किया जाएगा।इसके अलावा 30 सितंबर 2019 तक सभी एटीएम किसी ढांचे जैसे कि दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके।केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समयसीमा में अनुपालन नहीं करेंगे तो उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है।लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एपPosted By: Manish Mishra
Source: Dainik Jagran June 15, 2019 04:41 UTC