16 जून से बदल जाएंगे नियम: कल से सिर्फ हॉलमार्क ज्वैलरी बिकेगी, जयपुर में 3,000 में से 475 के पास ही लाइसेंस है - News Summed Up

16 जून से बदल जाएंगे नियम: कल से सिर्फ हॉलमार्क ज्वैलरी बिकेगी, जयपुर में 3,000 में से 475 के पास ही लाइसेंस है


Hindi NewsLocalRajasthanJaipurOnly Hallmark Jewelery Will Be Sold From Tomorrow, Only 475 Out Of 3,000 Have License In Jaipur16 जून से बदल जाएंगे नियम: कल से सिर्फ हॉलमार्क ज्वैलरी बिकेगी, जयपुर में 3,000 में से 475 के पास ही लाइसेंस हैजयपुर 6 घंटे पहले लेखक: प्रमोद कुमार शर्माकॉपी लिंक16 जून से गाेल्ड ज्वैलरी पर हॉलमार्क की अनिवार्यता लागू हाे जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का निर्देश है कि 16 जून से नाॅन हॉलमार्क गाेल्ड ज्वैलरी बेचने या बिना लाइसेंस गाेल्ड ज्वैलरी बेचने वालाें पर कार्रवाई की जाएगी।16 जून से गाेल्ड ज्वैलरी पर हॉलमार्क की अनिवार्यता लागू हाे जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का निर्देश है कि 16 जून से नाॅन हॉलमार्क गाेल्ड ज्वैलरी बेचने या बिना लाइसेंस गाेल्ड ज्वैलरी बेचने वालाें पर कार्रवाई की जाएगी। उधर, ज्वैलर्स का कहना है हॉलमार्क नियमों काे लेकर कई भ्रांतियां हैं। इनकाे दूर किए बिना हॉलमार्किंग की अनिवार्यता काे लागू हो रही है।बीआईएस से हॉलमार्क का लाइसेंस नहीं लेने वाले को दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ बीआईएस के जयपुर कार्यालय के निदेशक एसएस मीणा का कहना बीआईएस के नियमों के तहत बिना लाइसेंस गाेल्ड ज्वैलरी बेचने या नाॅन हॉलमार्क ज्वैलरी बेचने वाले ज्वैलर्स के खिलाफ माल जब्ती, पांच लाख रुपए तक आर्थिक दंड और जेल तक का प्रावधान किया गया है।सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर के महामंत्री मातादीन साेनी का कहना है लॉकडाउन में कारोबार बंद हाेने से ज्वैलर्स काे लाइसेंस लेने का समय नहीं मिला। ऐसे में 15 दिन तक ज्वैलर्स के साथ सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव किया जाए।जयपुर में करीब 2500 दुकानों पर संकटजयपुर में 475 ज्वैलर्स ने लाइसेंस लिया है जबकि यहां 3,000 ज्वैलर्स हैं। प्रदेश में लगभग 25,000 ज्वैलर्स में से करीब 1,450 ज्वैलर्स के पास ही हॉलमार्क गाेल्ड ज्वैलरी बेचने का लाइसेंस है। एसोचैम के ज्वैलरी प्रभाग के चेयरमैन नितिन गिलाड़ा का कहना है कि बीआईएस के नियमों के मुताबिक बिना लाइसेंस गाेल्ड ज्वैलरी बेचना अपराध माना जाएगा।ऐसे में जिन ज्वैलर्स के पास लाइसेंस नहीं है उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, ताकि हॉलमार्क काे लेकर नियमों काे तर्कसंगत बनाया जा सके। लेकिन सरकार ने अभी इस बारे कुछ भी नहीं किया और हॉलमार्क की अनिवार्यता काे लागू करने की तैयारी कर ली। इससे ज्वैलर्स काे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।


Source: Dainik Bhaskar June 14, 2021 22:34 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...

                           
/* -------------------------- overlay advertisemnt -------------------------- */