आठ जून से मॉल्स खोल दिए जाएंगे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना हर जगह जरूरी होगा। इसके अलावा प्रशासन की नजर इस बात पर होगी कि पहले की तरह मॉल में जबर्दस्त भीड़ ना लगे।मॉल के दुकानदारों को हिदायत दी जा सकती है कि वह सैनिटाइजर तो रखें ही, साथ ही दुकान में अधिक लोगों को जमा ना होने दें। मुमकिन है कि उल्लंघन करने पर दुकानदार पर जुर्माने का भी प्रावधान हो।
Source: Navbharat Times May 30, 2020 18:10 UTC