'हर मुद्दे पर सीधे कोर्ट न आएं',और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दीं 25 अर्जियां, क्या है मामला? एनबीटी डेस्क Edited by : | नवभारत टाइम्स• 11 Apr 2026, 8:17 am ISTSubscribeसुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में 25 जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि नीतिगत मामलों में अदालत आखिरी विकल्प है, न कि पहला। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित प्रशासन के पास जाने की सलाह दी।
Source: Navbharat Times April 11, 2026 02:48 UTC