सुबह 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे दुकानें: बुधवार से बाजार अनलॉक, बाजार में नहीं लगा सकेंगे भीड़, व्यापारी खुद रखेंगे इस बात का ध्यान - News Summed Up

सुबह 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे दुकानें: बुधवार से बाजार अनलॉक, बाजार में नहीं लगा सकेंगे भीड़, व्यापारी खुद रखेंगे इस बात का ध्यान


Hindi NewsLocalRajasthanPaliBeginning Of Three level Public Discipline Modified Lockdown In The City From WednesdayAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपसुबह 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे दुकानें: बुधवार से बाजार अनलॉक, बाजार में नहीं लगा सकेंगे भीड़, व्यापारी खुद रखेंगे इस बात का ध्यानपाली। 15 घंटे पहलेकॉपी लिंकराज्य सरकार ने कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट को देखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए 2 जून से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया है।मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन में विभिन्न श्रेणियों की दुकानें सवेरे 6 से 11 बजे तक खुली रहेगी। जबकि, अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा। 08 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।तीन श्रेणियों में बांटा जिलों कोजिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो व रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।उन्होंने बताया कि त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्यू् रहेगा। लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।30 जून तक शादियों पर रोकप्रतिबंधित गतिविधियों में जिलेवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। इसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।बंद रहेंगे पिकनिक स्पॉट, पर्क, जिम, पूलसिनेमाहॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स व मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक व कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।रोडवेज व निजी बस संचालन फिलहाल रहेगा बंदसार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन के लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रेक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।25 प्रतिशत कार्मिकों के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालयसमस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9.30 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होंगे। 07 जून 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। जिले के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।निजी वाहनों से सप्ताह में चार दिन आ जा सकेंगेजिले के भीतर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 08 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार सुबह पांच से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा। रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन के लिए उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।भार वाहक वाहन आ जा सकेंगेअन्तर्राज्यीय एवं राज्य में माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग


Source: Dainik Bhaskar June 01, 2021 15:46 UTC



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