सुप्रीम कोर्ट / वैवाहिक दुष्कर्म को तलाक का आधार बनाने संबंधी याचिका खारिज - News Summed Up

सुप्रीम कोर्ट / वैवाहिक दुष्कर्म को तलाक का आधार बनाने संबंधी याचिका खारिज


Dainik Bhaskar Jul 01, 2019, 10:30 PM ISTनई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महिला वकील अनुजा कपूर की याचिका खारिज कर दी। दरअसल महिला वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को तलाक का आधार माना जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कहा जाए।जस्टिस एस.ए. बोबड़े और जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता और वकील अनुजा कपूर से कहा- आपकी याचिका में कोई दम नहीं है। हम इस याचिका की सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। जजों ने कहा कि वे अपनी याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल करें।याचिकाकर्ता के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) और स्पेशल मैरिज एक्ट में वैवाहिक दुष्कर्म के आधार पर तलाक का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सेक्शन 376-बी में संशोधन की जरूरत है।याचिकाकर्ता ने कहा- वैवाहिक दुष्कर्म एक महिला के जीने के अधिकार पर सीधे चोट करता है। ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही इसे तलाक का आधार भी बनाया जाना चाहिए।


Source: Dainik Bhaskar July 01, 2019 16:52 UTC



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