Dainik Bhaskar Apr 22, 2019, 02:26 PM ISTसुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे के लीक दस्तावेजों के आधार पर मामले की दोबारा सुनवाई को तैयार हो गया थाफैसले पर राहुल ने कहा था- सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि चौकीदार चोर हैअब राहुल ने जवाब में माना कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘चौकीदार चोर है’ नहीं कहा थानई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में खेद जताया। हाल ही में शीर्ष अदालत राफेल डील के लीक दस्तावेजों को सबूत मानकर मामले की दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी। इस पर राहुल ने कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी की है। अवमानना याचिका भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करेगा।राहुल ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी नहीं कि थी। यह सब चुनाव प्रचार के दौरान गर्म माहौल में उनके मुंह से निकल गया था। उनके बयानों को राजनीतिक विरोधियों ने गलत तरह से इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री खुद भी राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार के लिए क्लीन चिट बताते हैं।सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी पुनर्विचार याचिकासुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था। अदालत ने उस वक्त डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने डील के दस्तावेजों के आधार पर इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं। इनमें कुछ गोपनीय दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगाई गई थीं। इस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केंद्र की ओर से आपत्ति दर्ज कराई थी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार वाले गोपनीय दस्तावेजों की प्रतियों को पुनर्विचार याचिका का आधार नहीं बनाया जा सकता। शीर्ष अदालत ने उनकी यह दलील खारिज कर दी थी।
Source: Dainik Bhaskar April 22, 2019 06:55 UTC