सुप्रीम कोर्ट / ममता की फोटो शॉप्ड तस्वीर शेयर करने के केस में भाजपा कार्यकर्ता को मिली जमानत - News Summed Up

सुप्रीम कोर्ट / ममता की फोटो शॉप्ड तस्वीर शेयर करने के केस में भाजपा कार्यकर्ता को मिली जमानत


Dainik Bhaskar May 14, 2019, 01:26 PM ISTममता बनर्जी की फोटो का मीम बनाकर शेयर करने पर प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार किया गया थाप्रियंका ने गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताया थानई दिल्ली. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो का मीम बनाकर उसे शेयर करने वाली प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, पहले कोर्ट ने कहा था कि प्रियंका को लिखित में माफीनामा देना होगा, लेकिन बाद में अपने आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। भाजपा की युवा नेता को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।सशर्त माफी के फैसले पर वकील ने विरोध जतायाप्रियंका के वकील ने सशर्त जमानत का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन होगा। उन्होंने भाजपा नेताओं के भी मजाकिया पोस्ट बनाए जाने का हवाला दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अभिव्यक्ति की आजादी तभी तक है जब तक कि इससे किसी को कोई परेशानी न हो। आरोपी सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह राजनीतिक कार्यकर्ता है। बाद में कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए माफी मांगने की शर्त हटा दी।चार दिन से जेल में थीं प्रियंकाप्रियंका ने ममता की फोटोशॉप्ड तस्वीर शेयर की थी। इसमें प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला वाले रूप में ममता को दिखाया गया था। इस तस्वीर को लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। शर्मा को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया था। उनको 10 मई को जेल भेजा गया था।प्रियंका के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियानसोशल मीडिया पर प्रियंका के समर्थन में #Isupportpriyankasharma कैंपेन चल रहा है। यूजर ममता के मीम को अपनी डीपी बना रहे हैं। असम के भाजपा नेता हेमंत बिस्व सर्मा ने भाजपा की युवा नेता की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताया।


Source: Dainik Bhaskar May 14, 2019 06:56 UTC



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