सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के विधायी प्रभाव को देखे। अदालत ने कहा कि सरकार सिर्फ कानून बनाने के पीछे भागती है, लेकिन लोगों पर इसके प्रभाव के बारे में नहीं देखती।
Source: Navbharat Times August 11, 2021 17:48 UTC