सिक्के और छोटे नोटों को बैंक ने लेने से किया इनकार तो खैर नहीं, RBI ने जारी की गाइडलाइन - News Summed Up

सिक्के और छोटे नोटों को बैंक ने लेने से किया इनकार तो खैर नहीं, RBI ने जारी की गाइडलाइन


इसके लिए रिजर्व बैंक की तरफ से छोटे नोट या सिक्कों के बैंक द्वारा पांच बार मना किए जाने पर दंड का प्रावधान रखा गया है. रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर मानस रंजन महान्ति ने कहा कि सिक्कों और कटे-फटे नोटों को लेकर बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं. आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि ग्राहक सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए. उन्होंने कहा कि कोई भी बैंक काउंटरों पर लाए गए छोटे मूल्य के नोट या सिक्के को लेने से इनकार नहीं कर सकता. कोई भी बैंक शाखा किसी दूसरी शाखा या बैंक ग्राहक को केवल इस आधार पर वापस नहीं कर सकती है कि वह उसका ग्राहक नहीं है.


Source: NDTV July 04, 2019 13:52 UTC



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