सरकार की दूरसंचार कंपनियों को राहत देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं: वोडाफोन आइडियानई दिल्ली, पीटीआइ। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड का मानना है कि सरकार की ओर से दूरसंचार कंपनियों को बकाये के भुगतान मामले में किसी तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं होगा। ब्रोकरेज हाउस ने यह कहा है। बता दें कि कंपनी को देश के कारपोरेट इतिहास में सबसे ऊंचा तिमाही घाटा हुआ है।दूरसंचार कंपनियों की समायोजित सकल आय (एजीआर) की गणना करने के मामले में शीर्ष अदालत का फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद कंपनियों को अपने सांविधिक बकाया के भुगतान के लिए प्रावधान करने पर मजबूर होना पड़ा है। इस आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 44,150 करोड़ रुपये की देनदारी है और कंपनी ने इसके लिए अपने जुलाई-सितंबर तिमाही के परिणाम में 25,680 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके चलते कंपनी ने दूसरी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है।आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज ने कंपनी पर अपनी शेयर शोध रिपोर्ट में कहा, 'भले ही कंपनी राहत प्रावधानों के लिए सरकार से बातचीत कर रही है, लेकिन यह देखना होगा कि सरकार एजीआर के मामले में दूरसंचार क्षेत्र और वोडाफोन आइडिया को अलग से कितनी मदद मुहैया कराती है' एसबीआई कैपिटल सिक्युरिटीज ने कहा कि वोडाफोन-आइडिया का तिमाही घाटा कोर्ट की देनदारी के लिए प्रावधान करने के चलते बढ़ा है।कंपनी ने लाइसेंस शुल्क के लिए 27,600 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए 16,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।Posted By: Niteshअब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप
Source: Dainik Jagran November 17, 2019 11:37 UTC