नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) चुनाव आयोग ने सोमवार को उस नियम का बचाव किया जिसमें ईवीएम और वीवीपैट मशीन में गड़बड़ी को लेकर शिकायत गलत होने पर मतदाता के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान है। आयोग ने कहा कि अगर इसका प्रावधान नहीं हो तो लोग मनगढंत शिकायतें कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के संपन्न होने पर मीडिया को संबोधित करते हुए उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने कहा कि अगर दंड का प्रावधान नहीं हो तो लोग झूठे दावे कर सकते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि गलत परिणाम दिखाने वाली वीवीपैट मशीनों को लेकर शिकायतें सुलझाने के लिए 20-30 मिनट का समय लगता है । उन्होंने कहा कि अब तक केवल तीन शिकायतें आयी। एक गुजरात में, एक केरल में और असम में एक पूर्व डीजीपी ने एक शिकायत की है । पहली दो शिकायतें गलत पायी गयी और पूर्व डीजीपी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आए । चुनाव आयोग का यह जवाब ऐसे वक्त आया है जब उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर आयोग से जवाब मांगा जिसमें उस नियम को हटाने की मांग की गयी है ।
Source: Navbharat Times April 29, 2019 18:33 UTC