रजत शर्मा का इस्तीफा नहीं किया गया स्वीकार, DDCA लोकपाल ने दिया ये तर्क - News Summed Up

रजत शर्मा का इस्तीफा नहीं किया गया स्वीकार, DDCA लोकपाल ने दिया ये तर्क


नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के लोकपाल रिटायर जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद ने रविवार को आदेश दिया कि रजत शर्मा डीडीसीए में अपने अध्यक्ष पद पर बने रहें। साथ ही उन्होंने निलंबित महासचिव विनोद तिहारा की बहाली पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि रजत शर्मा ने शनिवार को बिना किसी का नाम लिए काफी खींचतान और दबाव का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के इस्तीफे को लेकर डीडीसीए के लोकपाल बदर दुर्रेज ने साथ ही कहा कि क्योंकि यह प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई, इसीलिए अध्यक्ष से सारे अधिकार तब तक नहीं लिए जा सकते और तिहारा का निलंबन तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक लोकपाल के पास उनका केस विचाराधीन पड़ा है। ऐसे में रजत शर्मा कुछ और दिन डीडीसीए के अध्यक्ष बने रह सकते हैं।लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि 13 नवंबर 2019 को तीन कथित प्रस्ताव शीर्ष परिषद द्वारा पास किए गए, जो कि अवैध हैं। इनमें से एक विनोद तिहारा की बहाली है, जिन पर दो नवंबर को शीर्ष परिषद ने निलंबन लगाया था। उनका केस मेरे पास विचाराधीन है, जिसमें उन्हें जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है, लेकिन अब तक तिहारा की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।लोकपाल ने आगे कहा कि तिहारा के बारे में किसी भी तरह का कथित प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता है, जब तक उनका केस मेरे पास विचाराधीन है। शीर्ष परिषद शर्मा और किसी अन्य बोर्ड सदस्यों के इस्तीफे के आदेश को पास नहीं कर सकता है। ऐसे में इन आदेश को ठंडे बस्ते में डाला जाता हे। जिन भी सदस्यों ने अपने इस्तीफे दिए हैं उन्हें क्रिकेट के हित के कारण अपने ड्यूटी करने के लिए मुक्त किया जाएगा। बिना लोकपाल की इजाजत के शीर्ष परिषद किसी भी तरह का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती है। इन सभी शिकायतों की सुनवाई 27 नवंबर को की जाएगी।Posted By: Vikash Gaurअब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप


Source: Dainik Jagran November 18, 2019 08:37 UTC



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