कोल्लम, प्रेट्र। केरल के कोल्लम में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने सात साल की भतीजी का यौन उत्पीडन किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब POCSO अदालत ने बुधवार को मासूम के साथ बर्बरतापूर्वक उसका यौन उत्पीड़न और हत्या करने वाले 25 वर्षीय व्यक्ति को 26 साल के कठोर कारावास के अलावा तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही कोर्ट ने उसे पीड़ित परिवार को 3 लाख 20 हजार का जुर्माना भी देने के लिए कहा है। यह फैसला कोल्लम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ई बैजू द्वारा दिया गया, जोकि POCSO के प्रभारी हैं। अदालत ने मंगलवार को राजेश को विभिन्न अपराधों हत्या, यौन उत्पीडन, अपहरण और एक मृत शरीर के प्रति अनादर दिखाने के लिए दोषी ठहराया था। अभियोजन का मामला यह था कि दोषी ने अपनी भतीजी का गला घोंट दिया था और कुलाथुपुझा में एक रबड़ के बागान में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया इसके बाद उसने शव को वहीं छोड़ दिया था।अपराधी राजेश पीड़िता और उसके परिवार के साथ आंचल के रहता था। घटना के दिन, बच्ची अपनी दादी के साथ एक ट्यूशन सेंटर जाने वाली थी जब राजेश ने उसकी दादी को आश्वासन दिया कि वह उसे छोड़ देगा। वह बच्ची को को एक आटोरिक्शा में लगभग 16 किमी दूर रबड़ के बागान में ले गया और अपराध किया। पुलिस ने बच्ची की मां द्वारा गुमशुदगी के आधार पर उसकी तलाश शुरू की। बाद में राजेश को कुलाथुपुझा के एक जंगल से पकड़ा गया। जहां वह छिपा हुआ था।Posted By: Ayushi Tyagi
Source: Dainik Jagran July 17, 2019 11:02 UTC