सोशल मीडिया, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, इंटरनेट और शिक्षा से जुड़े खिलौने भी नियमों के दायरे में आएंगे15 नियम सूचना आयुक्त के दफ्तर ने लागू किए, इन्हें तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना लगेगाहाल ही में 14 साल की बच्ची ने ऑनलाइन कंटेंट देखने के बाद खुदकुशी कर ली थी, इसलिए नियम बनाने की जरूरत पड़ीDainik Bhaskar Jan 24, 2020, 10:30 AM ISTलंदन. ब्रिटेन में सोशल मीडिया साइट्स इस्तेमाल करने वाले या ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले बच्चों को सायबर बुलीईंग (खतरों) से बचाने के लिए नया प्राइवेसी कोड जारी किया गया है। डेटा पर नजर रखने वाले सूचना आयुक्त के दफ्तर ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर इसे तैयार किया है। इसके तहत 15 नियम बनाए गए हैं, इन्हें तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। हाल ही में लंदन में 14 साल की बच्ची मॉली रसेल ने ऑनलाइन कंटेंट देखकर खुद को नुकसान पहुंचाया था और बाद में खुदकुशी कर ली थी। इस मामले ने माता-पिता की चिंता बढ़ा दी थी।मॉली के पिता इयान रसेल ने ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों का स्वागत किया है। सूचना आयुक्त एलिजाबेथ डेनहम ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां यह सोचकर हैरान रह जाएंगी कि हमने कभी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा नहीं की। नए नियम परिवर्तनकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के कानून तो हैं, पर ये 15 नियमों उनकी सुरक्षा और बढ़ाएंगे। नए नियम संसद से मंजूरी के बाद कानून बन जाएंगे।सेवा प्रदाता बच्चों की गोपनीयता की रक्षा करेंनए प्राइवेसी कोड के मुताबिक ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों की गोपनीयता की रक्षा के लिए इनका पालन करें। ऑनलाइन सेवाओं में वे खिलौने भी शामिल हैं, जो इंटरनेट, एप्लिकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेम, शैक्षिक वेबसाइट्स और स्ट्रीमिंग सेवा से जुड़े हैं।बच्चों की लोकेशन शेयरिंग बाय डिफॉल्ट 'ऑफ' मोड में हो
Source: Dainik Bhaskar January 24, 2020 03:11 UTC