Hindi NewsLocalRajasthanJaipurRajasthan Ashok Gehlot Government Exemption For Municipal Corporation Allotted Plot Or HouseAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपबकाया लीज वालों को राहत: मकानों और भूखण्डों की बकाया लीज एकमुश्त जमा करवाने पर नहीं लगेगा ब्याज, सरकार ने 31 जुलाई तक दी छूटजयपुर 11 घंटे पहलेकॉपी लिंकप्रतिकात्मक चित्रनगर निगम, पालिका, हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी या विकास प्राधिकरण से आवंटित भूखण्ड या मकान की लीज राशि जमा करवाने पर सरकार ने छूट दी है। राज्य सरकार ने ऐसे बकायादारों से लीज राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज माफ नहीं लेने का फैसला किया है। बकायादारों को इस छूट का लाभ 31 जुलाई तक मिलेगा।सूत्रों के मुताबिक कोविड स्थिति में निकायों की आय कम हो रही है। ऐसे में बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। लीज राशि स्थानीय स्तर पर नगरीय निकायों और यूआईटी के लिए राजस्व का एक स्रोत भी है। राज्य सरकार के आदेशों के मुताबिक 31 जुलाई तक जो भी व्यक्ति अपने भूखण्ड या मकान की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करवाता है तो उस बकाया राशि पर लगने वाली ब्याज राशि को माफ कर दिया जाएगा।पहले जमा करवाए मामलों में नहीं होगा रिफण्डसरकार के आदेशों के मुताबिक अगर इस आदेशों से पहले अगर किसी व्यक्ति ने बकाया लीज राशि जमा करवा दी है और उसने पूरा ब्याज भी जमा करवाया है, तो ऐसे प्रकरणों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यानी इन प्रकरणों में व्यक्ति को जमा राशि का ब्याज वापस नहीं लौटाया जाएगा।
Source: Dainik Bhaskar May 26, 2021 13:32 UTC