सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर को मिली राहत को खत्म किया जाए. मानो सीबीआई का मकसद सिर्फ राजीव कुमार को दबोचना चाहती है और जांच से हमें कोई लेना देना ही नहीं है. जबकि सच्चाई ये है कि राजीव कुमार के अलावा अन्य चार अधिकारियों को भी हमने पूछताछ के लिए नोटिस भेज रखा है. दो मई को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए या नहीं.
Source: NDTV May 16, 2019 15:09 UTC